13 March 2019
EK SHARE 2016 200 RS PER PURCHASE KIA OR 31 JAN 18 TAK UNLISTED PER 8FEB 18 KO EXCHANGE PER LIST HUA 1600 RS PER FIR SALE KIA FEB 2019 MAIN 900RS PER NOW 112 A SHARE PER EFFECT AE GA KYA....?
15 March 2019
It shall be determined as per S.55(2)(ac)
S.55(2)(ac) subject to the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (b), in relation to a long-term capital asset, being an equity share in a company or a unit of an equity oriented fund or a unit of a business trust referred to in section 112A, acquired before the 1st day of February, 2018 shall be higher of—
(i) the cost of acquisition of such asset; and
(ii) lower of—
(A) the fair market value of such asset; and
(B) the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset.
Explanation.—For the purposes of this clause,—
(a) "fair market value" means,—
(i) in a case where the capital asset is listed on any recognised stock exchange as on the 31st day of January, 2018, the highest price of the capital asset quoted on such exchange on the said date:
Provided that where there is no trading in such asset on such exchange on the 31st day of January, 2018, the highest price of such asset on such exchange on a date immediately preceding the 31st day of January, 2018 when such asset was traded on such exchange shall be the fair market value;
(ii) in a case where the capital asset is a unit which is not listed on a recognised stock exchange as on the 31st day of January, 2018, the net asset value of such unit as on the said date;
(iii) in a case where the capital asset is an equity share in a company which is—
(A) not listed on a recognised stock exchange as on the 31st day of January, 2018 but listed on such exchange on the date of transfer;
(B) listed on a recognised stock exchange on the date of transfer and which became the property of the assessee in consideration of share which is not listed on such exchange as on the 31st day of January, 2018 by way of transaction not regarded as transfer under section 47,
an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as Cost Inflation Index for the financial year 2017-18 bears to the Cost Inflation Index for the first year in which the asset was held by the assessee or for the year beginning on the first day of April, 2001, whichever is later;
(b) "Cost Inflation Index" shall have the meaning assigned to it in clause (v) of the Explanation to section 48;
(c) "recognised stock exchange" shall have the meaning assigned to it in clause (ii) of Explanation 1 to clause (5) of section 43;]
(b) in relation to any other capital asset,—
(i) where the capital asset became the property of the assessee before the 1st day of April, 81[2001], means the cost of acquisition of the asset to the assessee or the fair market value of the asset on the 1st day of April, 81[2001], at the option of the assessee ;
(ii) where the capital asset became the property of the assessee by any of the modes specified in sub-section (1) of section 49, and the capital asset became the property of the previous owner before the 1st day of April, 81[2001], means the cost of the capital asset to the previous owner or the fair market value of the asset on the 1st day of April, 81[2001], at the option of the assessee ;
(iii) where the capital asset became the property of the assessee on the distribution of the capital assets of a company on its liquidation and the assessee has been assessed to income-tax under the head "Capital gains" in respect of that asset under section 46, means the fair market value of the asset on the date of distribution ;
(iv) [***]
(v) where the capital asset, being a share or a stock of a company, became the property of the assessee on—
(a) the consolidation and division of all or any of the share capital of the company into shares of larger amount than its existing shares,
(b) the conversion of any shares of the company into stock,
(c) the re-conversion of any stock of the company into shares,
(d) the sub-division of any of the shares of the company into shares of smaller amount, or
(e) the conversion of one kind of shares of the company into another kind,
means the cost of acquisition of the asset calculated with reference to the cost of acquisition of the shares or stock from which such asset is derived.
(3) Where the cost for which the previous owner acquired the property cannot be ascertained, the cost of acquisition to the previous owner means the fair market value on the date on which the capital asset became the property of the previous owner.
(कग) खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के संबंध में, जो किसी कंपनी का साधारण शेयर है या किसी साधारण शेयरोन्मुखी निधि की कोर्इ यूनिट है या धारा 112क में निर्दिष्ट किसी कारबार न्यास की कोर्इ यूनिट है और जिसे 1 फरवरी, 2018 से पूर्व अर्जित किया गया है— (i) ऐसी आस्ति के अर्जन की लागत का उच्चतर मूल्य होगी; और (ii) (अ) ऐसी आस्ति के उचित बाजार मूल्य का निम्नतर मूल्य; और (आ) पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य का निम्नतर मूल्य होगी। स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए,— (क) ''उचित बाजार मूल्य'' से,— (i) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, वहां उक्त तारीख को ऐसे एक्सचेंज में उस पूंजी आस्ति की कोट की गर्इ उच्चतम कीमत अभिप्रेत है: परंतु जहां 31 जनवरी, 2018 को ऐसे एक्सचेंज में उस आस्ति में कोर्इ व्यापार नहीं होता है, वहां 31 जनवरी, 2018 से तुरंत पूर्व ऐसी तारीख को, जब ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति का व्यापार किया गया था, ऐसे एक्सचेंज में ऐसी आस्ति की अधिकतम कीमत उसका उचित बाजार मूल्य होगी; (ii) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति ऐसी यूनिट है, जो 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, वहां उक्त तारीख को ऐसी यूनिट का शुद्ध आस्ति मूल्य अभिप्रेत है; (iii) उस दशा में, जहां पूंजी आस्ति किसी ऐसी कंपनी का साधारण शेयर है, जो— (अ) 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, किंतु अंतरण की तारीख को उस एक्सचेंज में सूचीबद्ध है; (आ) अंतरण की तारीख को, किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जो किसी ऐसे शेयर के प्रतिफल के रूप में, ऐसे संव्यवहार के माध्यम से, जिसे धारा 47 के अधीन अंतरण के रूप में नहीं समझा जाता है, किसी निर्धारिती की संपत्ति बन गर्इ थी, जो 31 जनवरी, 2018 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, वहां ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो अर्जन की लागत से उस अनुपात में है, जो अनुपात वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उस पहले वर्ष, जिसमें आस्ति निर्धारिती द्वारा धारित की गर्इ थी या 1 अप्रैल, 2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ है; (ख) ''लागत मुद्रास्फीति सूचकांक'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) में उसका है; (ग) ''मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज'' का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है।] (ख) किसी अन्य पूंजी आस्ति के संबंध में– (i) जहां ''पूंजी आस्ति'' 1 अप्रैल, 73[2001] के पहले निर्धारिती की संपत्ति हो गर्इ हो, वहां निर्धारिती के विकल्प पर निर्धारिती को आस्ति प्राप्त करने की लागत या 74[2001] को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है; (ii) जहां पूंजी आस्ति धारा 49 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीतियों में से किसी रीति से निर्धारिती की संपत्ति हो गर्इ हो और पूंजी आस्ति 1 अप्रैल, 74[2001] के पहले पूर्व स्वामी की संपत्ति हो गर्इ हो, वहीं निर्धारिती के विकल्प पर पूर्व स्वामी की पूंजी आस्ति की लागत या 1 अप्रैल, 74[2001] को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है; (iii) जहां पूंजी आस्ति किसी कंपनी के समापन पर उसकी पूंजी आस्तियों के वितरण पर निर्धारिती की सम्पत्ति हो गर्इ हो और निर्धारिती पर धारा 46 के अधीन उस आस्ति की बाबत ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन आयकर निर्धारित किया गया हो, वहां वितरण की तारीख को आस्ति का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है; (iv) [* * *] (v) जहां पूंजी आस्ति, जो कंपनी के शेयर या स्टाक के रूप में है– (क) कंपनी की समस्त या किसी शेयर पूंजी के उसके विद्यमान शेयरों से बड़ी रकम के शेयरों में समेकन और विभाजन पर, (ख) कंपनी के किन्हीं शेयरों के स्टाक में बदलने पर, (ग) कंपनी के किसी स्टाक के पुन: शेयरों में बदलने पर, (घ) कंपनी के किन्हीं शेयरों के कम रकम के शेयरों में पुन: विभाजन पर, या (ड़) कंपनी के एक प्रकार के शेयरों के दूसरे प्रकार में बदलने पर, निर्धारिती की संपत्ति हो गर्इ हो, वहां आस्ति के अर्जन की ऐसी लागत अभिप्रेत है जो शेयर या स्टाक के जिससे ऐसी आस्ति आर्इ है, अर्जन की लागत के प्रति निर्देश में परिकलित की गर्इ हो। (3) जहां ऐसी लागत जिस पर पूर्व स्वामी ने संपत्ति अर्जित की है ज्ञात नहीं की जा सकती, वहां पूर्व स्वामी को अर्जन की लागत से उस तारीख का उचित बाजार मूल्य अभिप्रेत है जब ऐसी पूंजी आस्ति पूर्व स्वामी की संपत्ति हो गर्इ हो।