27 August 2021
सोसायटी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A , 80G और FCRA-Act के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है । जिसका PAN No --------
सोसायटी अपने PAN Status जोकि Firm दिखता है उसमे सुधार करवाना चाहती है
जानकारी और विषय समझ की अज्ञानता के चले PAN Card बनवाने वाले ने सोसायटी के पंजीयन प्रमाण पत्र (Registration Certificate और By- Laws Of Society With Internal Rules/Regulations) देखते और जमा करते हुए भी PAN Status - Firm में टिक कर दिया होगा – जिसके चलते पैन कार्ड फर्म दिखता है /
विभाग ने भी एस विषय पर किसी प्रकार की पैन अप्रूवल दे ते समय न आपति ली / न बाद में जानकारी दी / और सस्था के पदाधिकारियों को भी इस विषय में जानकारी नहीं थी /
बाद में इसी समिति के PAN No ---------- के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12A , 80G के अंतर्गत पंजीयन प्राप्त हुए !
अब 10A फ्राम नहीं भर पा रहे है /वह ऑनलाइन जमा नहीं हो पा रहा है