Can epf apply to a organisation with less then 20 employees?

ayush agrawal (..) (48 Points)

22 July 2023  
I have received a coverage notice from epf department that epf registration for my organisation is cumpolsory stating following things can someone please guide me through this??

text of received mail


महोदय ,

            उपरोक्त सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के धारा 8 (क) और पैरा 30(3) अंतर्गत मिल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की पी एफ अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता और मिलर दोनों की है ।

 

 विदित हो कि CGMARKFED राज्य शासन की इकाई है और अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत मुख्य नियोक्ता है जिसके अनुबंध से यदि एक भी नियमित/अस्थायी/आकस्मिक/पार्ट-टाइम/दैनिक वेतन भोगी श्रमिक मिलर  के माध्यम से नियोजित है तो उसे पी एफ का सदस्य बनाना अनिवार्य है । सरकारी प्रतिष्ठानों में 20 कर्मचारियों की सीमा मुख्य नियोक्ता पर लागू है न की व्यक्तिगत रूप से हर धान मिल पर।

 

मुख्य नियोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मिलर की है । CGMARKFED से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपकी मिल के अनुबंध विवरणी संलग्न है जिससे स्पष्ट है की मिल कार्यरत है और भंडारण, यातायात व प्रसंस्करण आदि कार्यों में श्रमिक नियोजित हैं। अतः मिलर की यह वैधानिक जिम्मेदारी है कि  तत्काल स्वतः आवेदन कर योग्य कर्मचारियों को अधिनियम के अंतर्गत सदस्य बनाए |

 

यह निर्देशित किया जाता है कि आप 7 दिनों के भीतर www.epfindia.gov.in अथवा https://registration.shramsuvidha.gov.in/user/login पर जाकर पंजीकरण कर कोड लेकर नियमानुसार अधिनियम की अनुपालना करना आरंभ करें साथ ही अधोहस्ताक्षरित को पत्र द्वारा या do.bilaspur @ epfindia.gov.in  पर ई-मेल द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल सूचित करें |

 

कृपया यह भी ध्यान रखें कि अधिनियम की अनुपालना नहीं किये जाने की परिस्थिति में चूककर्ता प्रतिष्ठान पर देयता के निर्धारण हेतु धारा 7 ए के अंतर्गत जांच व कार्यवाही  आरंभ किये जाने का प्रावधान है |

please guide me through this

Thanks,
ayush