अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है तो आपकी सारी इनकम जो जो कि स्टेट में है वह जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होगी. अगर आप उस इनकम को बिना जीएसटी लगाए बिजनेस में सो करते हैं, ऐसे ही केस में असेसमेंट के दौरान सारी सेल्स को जीएसटी की सेल्स मान ली जाएगी. और आपको जीएसटी लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेनाल्टी भी पे करनी पड़ेगी. अगर आप बचना चाहते हैं, तू बेटर ऑप्शन यही है बिजनेस को ऑफ द रिकॉर्ड करें. या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पर करें. इसका मतलब है बिजनेस करो और उसको दिखाओ ही मत कहीं पर भी. या फिर बिजनेस को अपनी वाइफ के नाम पर या फिर अपने पेरेंट्स के नाम पर करें.
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