This Year No Tax- No Return - टैक्स नहीं तो रिटर्न भी नहीं
नई दिल्ली ।।
अगर आपकी सालाना आय इनकम टैक्स दायरे में नहीं आती है तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स विभाग ने यह फैसला किया है कि जो लोग इनकम टैक्स की सीमा में नहीं आते, उनसे अब रिटर्न नहीं लिया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट की धारा 39 में साफ लिखा हुआ है कि जिनकी आमदनी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, उन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे लोग फिर भी रिटर्न भरते थे और विभाग पहले इन रिटर्न को लिया करता था।
काम का बढ़ता बोझ : देश में करीब चार करोड़ इनकम टैक्स देने वाले हैं, मगर हर साल रिटर्न साढ़े चार से पांच करोड़ तक पहुंच जाती है। जो लोग इनकम टैक्स दायरे में नहीं आते, वे भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इससे उन्हें बैंक से लोन लेने या अन्य सरकारी काम करने में आसानी होती है। वे आरटीआर के जरिए आमदनी का ब्यौरा देते हैं। लेकिन आईटी विभाग पर इसकी वजह से काम का बोझ पड़ रहा है। कर्मचारियों की वैसे भी कमी है, इसलिए इसमें समय की बर्बादी होती है।
क्या है विकल्प : बैंकों से लोन लेने, लोन ट्रांसफर कराने, मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने के लिए रिटर्न की जरूरत पड़ती है। नई नौकरी के लिए कई कंपनियां इनकम जानने के लिए रिटर्न मांगती है। ऐसे में वे लोग क्या करें, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते? अधिकारियों का कहना है कि इन कामों के लिए अब लोगों को पैन नंबर या सैलरी स्लिप से ही काम चलाना होगा। कोई इनकम के इन साक्ष्यों को मना नहीं कर सकता।
टीडीएस कटता है तो भरें फार्म : आयकर कर्मचारी महासंघ, दिल्ली सर्कल के प्रेजिडेंट अशोक कनौजिया का कहना है कि अगर कोई इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, मगर उसका टीडीएस कट गया है तो उसे रिटर्न भरना चाहिए, तभी उसे यह वापस मिलेगा। इसकी जानकारी विभाग को देने पर ही उसका रिटर्न लिया जाएगा।