Process of filling of online return


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ऐसे करें ऑनलाइन रिटर्न फाइल

 
Source: Bhaskar   |   Last Updated 10:52(27/04/11)
 
 
 
 
 
 
ई-फाइलिंग या ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया बेहद आसान बना दी गई है। ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के तीन तरीके हैं।







> डिजिटल सिग्नेचर के साथ रिटर्न फाइल करना। इसके तहत पेपर रिटर्न जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।







> बगैर डिजिटल सिग्नेचर के रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना। इस प्रक्रिया में आईटीआर-1 फॉर्म भरना होता है। यह न सिर्फ एक पेज की पावती होती है, बल्कि वैरिफिकेशन फॉर्म का भी काम करता है।







> ई-फाइलिंग प्रतिनिधि की मदद से भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया जा सकता है। वह अन्य दस्तावेजों समेत आईटीआर-1 की प्रक्रिया और आसानी से पूरी करवा देता है। 







क्या चाहिए होगा : नेट बैंकिंग सुविधा वाले बैंक में अकाउंट। अगर आप पहली बार ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 







www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पैन कार्ड का नंबर भी इसके लिए चाहिए होगा। पैन कार्ड में दर्ज अन्य जानकारियां यहां काम आएंगी। सभी तरह के संवाद के लिए ई-मेल का होना जरूरी है। अपना एकाउंट खोलने के बाद पुष्टि के लिए आपके द्वारा दर्ज ई-मेल पर मेल भेजी जाएगी। यह हो जाने के बाद आप ई-फाइल करने के लिए तैयार हैं।







आगे की प्रक्रिया







वेबसाइट पर जाकर आईटीआर फार्म डाउनलोड कर लें। कर योग्य आय के प्रत्येक खाने में जाकर सही जानकारी भरें। रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर आईटीआर की डिटेल भरें। अगर कोई टैक्स देना है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सीआईएन समेत चालान प्राप्त कर लें। अब सीआईएन और चालान में दी जानकारी की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भर लें। इसमें पेमेंट डिटेल समेत संबंधित बैंक की डिटेल भी अच्छे से भर दें। 







अब डाउनलोड सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सएमएल फाइल जेनरेट कर लें। यह आईटी विभाग को अपना डाटाबेस पूरा करने में मदद करती है। इसके बाद ‘सबमिट रिटर्न’ पर जाकर एक्सएमएल फाइल अपलोड करें। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाने पर स्क्रीन पर सूचना आ जाएगी। अब आईटीआर-1 का एक प्रिंट ले लें।







अंतिम तिथि : रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2011 है।