ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी ने ट्रेलर ख़रीदे है और वो उस पर चुकाए गए जी अस टी का रिफंड लेना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर सकता है उसको रिफंड मिलेगा की नहीं अगर मिलेगा तो कोनसे सेक्शन का अंतर्गत सही मार्गदर्शन करे फर्म प्रोप्राइटर शिप है और ट्रेलर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो फर्म के नाम से है और मॉल लाने ले जाने का काम करते है