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any one receive his answer sheet of examination by RTI
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि कोई भी परीक्षार्थी अपनी यूनिवर्सिटी, बोर्ड अथवा स्कूल से सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय प्रतियोगी अथवा भर्ती परीक्षाओं में भी लागू होगा और उनकी भी कॉपी आरटीआई एक्ट के तहत मांगी जा सकेंगी। कोर्ट के इस निर्णय को छात्रों के हित में उठे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों के अधिकारों की रक्षा होगी।
गौरतलब है कि जुलाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था कि छात्रों को आरटीआई एक्ट के तहत अपनी कॉपी मांगने का अधिकार है। इसके खिलाफ कई संस्थान सुप्रीम कोर्ट चले गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलेगी जिन्हें लगता है कि उन्होंने प्रश्नों के जवाब सही दिए थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त नंबर नहीं दिए गए। अब वे अपनी कॉपी मांगकर खुद देख सकते हैं कि उनकी कॉपी ठीक से चेक की गई है या नहीं।