(very very useful) no telemarketing calls/ marketing sms

PRAVEEN KUMAR (MBA (Finance) B.Com.(P))   (3443 Points)

27 September 2011  

(Very Very Useful) अपने फोन को अनचाही कॉल्स और एसएमएस से ऐसे करें आजाद - (Try Now) :-)

 

टेलिमार्केटिंग कंपनियों से आने वाली अनचाही कॉल्स आज से बीते दिनों की बात हो गई। ट्राई की सिफारिश को टेलिकॉम कंपनियों के लागू करने से देशभर में करीब 90 करोड़ मोबाइल और टेलिफोन यूजर्स को टेलिमार्केटिंग कॉल्स और एसएमएस से राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

अभी यह सुविधा सिर्फ उन्हीं मोबाइल ग्राहकों को मिलेगी, जिन्होंने डू नॉट कॉल (कॉल नहीं करें) रजिस्टर पर अपना नंबर दर्ज करा रखा है। अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो टोल फ्री नंबर 1909 पर एसएमएस कर वक्त-बेवक्त आने वाली कॉल और एसएमएस से मुक्ति पाइए।

क्या बदल गया है
-टेलिमार्केटिंग कंपनियों को 140 से शुरू होने वाले नंबर दिए जाएंगे। यह मार्केटिंग कॉल की पहचान भी होगी।

- रात 9 बजे से सुबह 9 बजे के बीच कोई भी टेलिमार्केटिंग एसएमएस या कॉल नहीं की जा सकती।

- प्रीपेड फोन से एक दिन में अधिकतम 100 और पोस्टपेड से एक महीने में अधिकतम 3000 एसएमएस ही भेजे जा सकेंगे।

- टेलिमार्केटिंग के नियम तोड़ने पर कंपनियों पर लगने वाली जुर्माना राशि ढाई लाख रु. तक। दो साल की रोक भी लग सकती है।

- सर्विस प्रोवाइडर्स ब्लैकलिस्टेड मार्केटिंग कंपनियों को टेलिकॉम नेटवर्क से जुड़ी कोई भी सुविधा नहीं दे सकेंगे।

कैसे फोन को करें आजाद
- 1909 पर SMS भेजें या www.nccptrai.gov.in पर लॉग इन करें। इससे नैशनल कंस्यूमर पेफरेंस रजिस्ट्री से जुड़ें। 2007 में लॉन्च होने के बाद फ्लॉप हुई डू नॉट कॉल रजिस्ट्री से जुड़े हैं, तो इसकी जरूरत नहीं।

-कंस्यूमर्स के पास टेलिमार्केटिंग कॉल/एसएमएस पर 'पूरी तरह रोक लगाने (फुली ब्लॉक्ड) का विकल्प होगा, जो 'डू नॉट कॉल रजिस्ट्री' जैसा है। यदि कंस्यूमर (आंशिक तौर पर बंद) पार्शियली ब्लॉक्ड विकल्प चुनता है, तो उसे चुनिंदा कैटिगरी के एसएमएस और कॉल आएंगी।

-ट्राई ने नैशनल कंस्यूमर प्रेफरेंस रजिस्ट्री में बैंकिंग फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, कंस्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, कम्यूनिकेशन, एंटरटेनमेंट, टूरिजम या लीज सेग्मेंट शामिल किए हैं।

-अनचाही कॉल/एसएमएस पूरी तरह से बंद करने के लिए कंस्यूमर START (स्पेस) 0 एसएमएस 1909 पर भेजें, अनचाही सर्विस नहीं मिलेगी।

चुनिंदा सर्विस चाहिए तो ऐसा करें...

फाइनैंशल प्रॉडक्ट्स के लिए: START (स्पेस) 1
रियल एस्टेट के लिए: START (स्पेस) 2
एजुकेशन के लिए: START (स्पेस) 3
हेल्थ के लिए: START (स्पेस) 4
कंस्यूमर गुड्स के लिए: START (स्पेस) 5
कम्यूनिकेशन के लिए: START (स्पेस) 6
टूरिजम के लिए: START (स्पेस) 7

एक से ज्यादा सर्विस के लिए मिसाल...
START (स्पेस) 1,2

-रजिस्ट्रेशन होने के बाद ग्राहक को यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ 24 घंटे में कन्फर्मेशन का मेसेज जाएगा। इसके बाद 7 दिनों के भीतर आपके पास अनचाही कॉल्स/SMS आना बंद हो जाएंगे।

एसएमएस भेजने के बाद
-www.nccptrai.gov.in पर कस्टमर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस भी जान सकते हैं। कस्टमर रजिस्ट्रेशन के सात दिनों बाद अपनी प्रेफरेंस बदल भी सकता है। मसलन, उसे एजुकेशन से संबंधित कॉल/ एसएमएस नहीं चाहिए और अब रियल एस्टेट की जानकारी चाहिए तो उस ऑप्शन के लिए 1909 पर SMS भेजकर ऐसा कर सकता है।

रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद भी किसी कंस्यूमर के पास टेलिमार्केटिंग कॉल या एसएमएस आते हैं तो इसकी शिकायत तीन दिनों के भीतर 1909 पर डायल या एसएमएस करके अपने सर्विस प्रोवाइडर से कर सकता है। इसके लिए कंस्यूमर को जिससे कॉल आई थी वह नंबर या मेसेज का हेडर डेट और टाइम के साथ बताना होगा।

एसएमएस से शिकायत इस फॉर्मेट COMP TEL NO .........., dd/mm/yy, Time hh:mm में 1909 पर करनी होगी। ऊपर खाली जगह में किस नंबर से एसएमएस आया था, उसकी या हेडर की जानकारी देनी होगी।

-शिकायत मिलने के सात दिनों के भीतर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इस पर कार्रवाई करेगी। कंस्यूमर अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए UCC Complaint Registration Status पर क्लिक कर सकता है।